CM YUVA YOJANA
स्वरोजगार की नई राह
(मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, उत्तर प्रदेश)
योजना का संक्षेप परिचय
CM-YUVA उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य प्रशिक्षित युवाओं को अपना उद्योग/सेवा यूनिट शुरू करने के लिए ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी के ऋण और मार्जिन मनी अनुदान उपलब्ध कराना है। यह योजना ग्रामीण और शहरी—दोनों क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर रोजगार सृजित करने पर केंद्रित है।
हर वर्ष 1 लाख युवाओं को, 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार का अवसर।
चरण‑1 में परियोजना लागत अधिकतम ₹10 लाख (पहले ₹5 लाख तक पर विशेष लाभ), चरण‑2 (विस्तार) में अधिकतम ₹20 लाख।
पहले ₹5 लाख पर 100% ब्याज‑मुक्त ऋण, 10% मार्जिन मनी अनुदान (Phase‑1), CGTMSE कवरेज।
योजना की मुख्य बातें
- 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्षों में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार का अवसर।
- आयु 21–40 वर्ष, न्यूनतम 8वीं पास एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कौशल प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री।
- ₹5 लाख तक के उद्योग/सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज-मुक्त एवं बिना गारंटी ऋण (CGTMSE कवर सहित)।
- परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान (Phase‑1 में ₹5 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए)।
ध्यान दें: आवेदक ने वर्तमान में राज्य/केंद्र सरकार की किसी अन्य स्व-रोजगार योजना का लाभ न लिया हो — PM SVANidhi अपवाद है।
पात्रता (Eligibility)
कौन आवेदन कर सकता है?
- उत्तर प्रदेश का निवासी।
- आयु: 21 से 40 वर्ष।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: कक्षा 8 पास (इंटर/समकक्ष को वरीयता)।
- कौशल प्रशिक्षण: ODOP/Vishwakarma/UPSDM/SC‑ST‑OBC प्रशिक्षण योजनाएँ या मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री।
स्वयं का अंशदान (Own Contribution)
₹5 लाख तक के प्रोजेक्ट पर Phase‑1 में:
- General 15%
- OBC 12.5%
- SC/ST/Divyang/आकांक्षी जि. एवं Bundelkhand/Purvanchal 10%
यह योगदान front‑ended होगा।
किन्हें वरीयता?
- मान्यता प्राप्त कौशल प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी
- ODOP क्लस्टर/पारंपरिक शिल्प से जुड़े युवा
वित्तीय सहायता एवं शर्तें
ऋण संरचना
- चरण‑1 (नया यूनिट): परियोजना लागत अधिकतम ₹10 लाख — जिसमें पहले ₹5 लाख तक ब्याज‑मुक्त।
- चरण‑2 (विस्तार): अधिकतम ₹20 लाख (ब्याज सब्सिडी व मार्जिन मनी नियम अलग; Phase‑2 में मार्जिन मनी देय नहीं)।
- लोन Composite होगा — Term Loan + Working Capital।
CGTMSE कवर
- Phase‑1: राज्य सरकार द्वारा 4 वर्ष तक CGTMSE शुल्क वहन/रीइम्बर्स (₹5 लाख तक SOP अनुसार)।
- Phase‑2: 3 वर्ष तक (₹7.5 लाख तक SOP अनुसार) — आगे का शुल्क लाभार्थी द्वारा।
चुकौती (Repayment)
- टर्म लोन अवधि: 4 वर्ष।
- मोरैटोरियम: अधिकतम 6 माह।
- वर्किंग कैपिटल: बैंक के प्रचलित नियमों अनुसार।
निगेटिव सूची (Loan निषिद्ध)
- तंबाकू/मादक पेय उत्पाद, फिज़ी ड्रिंक्स
- पटाख़ा निर्माण
- प्रतिबंधित मोटाई (<40 माइक्रोन) के प्लास्टिक बैग
- भूमि/भवन खरीद लागत
- सरकार द्वारा समय‑समय पर निषिद्ध अन्य गतिविधियाँ
Udyam पंजीकरण अनिवार्य है। सभी खाते योजना दिशानिर्देशानुसार CGTMSE से आवृत होंगे।
आवश्यक दस्तावेज़
कौशल/शिक्षा
- कौशल प्रमाणपत्र/ITI/डिप्लोमा/डिग्री
- कंप्यूटर/अन्य प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (यदि लागू)
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र
परियोजना/व्यवसाय
- परियोजना रिपोर्ट (टेक्निकल/फाइनेंशियल विवरण सहित)
- विक्रेता कोटेशन, लाइसेंस/अनुमतियाँ
- GST/उपयुक्त पंजीकरण (यदि लागू)
पहचान/बैंकिंग
- पैन कार्ड, आधार/पता प्रमाण
- बैंक पासबुक का प्रथम पन्ना
- पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर
- अनुभव/निवास प्रमाण, स्वघोषणा पत्र
आवेदन कैसे करें? (Step‑by‑Step)
- पात्रता जाँचें: आयु, योग्यता, प्रशिक्षण, स्वयं का अंशदान।
- Udyam पंजीकरण एवं परियोजना रिपोर्ट तैयार करें (ODOP/लोकल क्लस्टर से जुड़े तो उल्लेख करें)।
- ऑनलाइन आवेदन: सहायता/शिकायत हेतु CM‑YUVA सपोर्ट पोर्टल पर जाएँ।
- जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (DIEPC) द्वारा स्क्रूटनी/फॉरवर्डिंग।
- बैंक में प्रोसेसिंग: आवश्यक दस्तावेज़/क्लेरिफिकेशन दें, CGTMSE/मार्जिन मनी क्लेम SOP अनुसार।
- स्वीकृति एवं वितरण: खाते खुलना, सब्सिडी/इंट्रेस्ट सब्सिडी/CGTMSE फीस का दावा बैंक द्वारा।
किस प्रकार के व्यवसाय उपयुक्त हैं?
- ODOP उत्पाद आधारित माइक्रो‑मैन्युफैक्चरिंग
- रिपेयर/मेंटेनेंस वर्कशॉप (वर्कशेड लागत Phase‑2 में सम्मिलित हो सकती है)
- सेवा‑आधारित यूनिट: डिजिटल सेवाएँ, टेलरिंग, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ई‑कॉमर्स लॉजिस्टिक्स आदि
- ट्रेड‑आधारित माइक्रो एंटरप्राइज (निगेटिव सूची से बाहर)
भूमि/भवन खरीद पर व्यय परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
Quick Summary in Simple English
CM‑YUVA (Uttar Pradesh) gives interest‑free, collateral‑free loans up to ₹5 lakh (Phase‑1) with 10% margin money subsidy on project cost (up to ₹5 lakh). Age 21‑40, minimum 8th pass with a valid skill certificate. Projects are covered under CGTMSE. Term loan tenure is 4 years with up to 6 months moratorium. Own contribution: General 15%, OBC 12.5%, SC/ST/Divyang/Aspirational districts/Bundelkhand/Purvanchal 10%.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
क्या यह ऋण पूरी तरह बिना ब्याज है?
CGTMSE का शुल्क कौन देता है?
चुकौती अवधि और मोरैटोरियम कितना है?
कौन‑से कार्यों को ऋण नहीं मिलेगा?
मैं पहले किसी अन्य योजना से अनुदान ले चुका/चुकी हूँ, क्या आवेदन कर सकता/सकती हूँ?
Udyam पंजीकरण अनिवार्य है?
हेल्पलाइन एवं आधिकारिक लिंक
CM‑YUVA सपोर्ट
Helpline: +91 9129‑9871‑11
Portal: msme.cmyuva.org.in/support
ODOP – MYUVA
Toll‑Free: 1800‑1800‑888
Info: odopup.in/en/page/myuva
बैंक दिशानिर्देश (उदा. Canara Bank)
नियम/ROI/प्रोसेसिंग चार्ज बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों पर निर्भर रहते हैं।
डिस्क्लेमर: योजना के नियम समय‑समय पर शासनादेश/SOP से अपडेट होते रहते हैं। आवेदन से पहले अपने जिला उद्योग केंद्र और बैंक शाखा से नवीनतम दिशानिर्देश अवश्य जाँचें।
